Bhartiya samvidhan (भारतीय संविधान) constitution of India hindi

 Bhartiya samvidhan (भारतीय संविधान) constitution of India hindi

🔷परिचय (introduction)-

एक लोकतांत्रिक शासन -प्रणाली में शासक (निर्वाचित प्रतिनिधि)
 मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नही होते। सरकार और नागरिक को कुछ बुनियादी नियमो का पालन करना होता है। इन नियमों को ही सामूहिक रूप से संविधान (constitution)कहते है।

🔷भारत के संविधान के उद्देशिका


Preamble of Indian constitution 
🔷संविधान का अर्थ( meaning of constitution)

 ' संविधान ' एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन - प्रणाली संचालित की जाती है। यह आधारभूत नियमों का संग्रह होता है जिसके अनुसार सरकार के प्रमुख अंगों का गढ़न,उनके कार्यक्षेत्र और नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है , संविधान कहलाता है।

🔷भारत की संविधान सभा (constituent assembly of india)

भारत का संविधान 'भारतीय संविधान सभा ' द्वारा तैयार किया गया। दूसरे विश्वयुद्ध के समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन भारत 23 मार्च 1946 पहुंचा ।

🔹संविधान सभा का गठन -

अविभाजित भारत के लिए 389 सदस्यों की संविधान सभा की व्यव्स्था थी जिनमें 296 सदस्य प्रांतों से और 93 सदस्य भारतीय रियाश्तो का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। जुलाई 1946 में 389 स्थानों में से 296 स्थानों का चुनाव कराया गाया जिनमे से 212 स्थान कांग्रेस को,73 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुए तथा 11 अन्य को प्राप्त हुए।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन (बैठक) 9 दिसंबर, 1946 को प्रारंभ हुआ। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर,1946 को हुई थी जिसकी अध्यक्षता श्री डा० राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी।

🔹प्रारूप समित का गठन -

29 अगस्त,1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ( drafting committee) ka गठन किया जिसके सात सदस्य थे - 
1. डा० भीमराव अंबेडकर (अध्यक्ष)
2.  एन० गोपाल स्वामी अयंगर  
3. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर
4.कन्हैया लाल मेडिक लाल मुंशी
5.सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला 
6. बी०आर ० मित्तर ( बाद में इनके स्थान पर एन ० माधवराव मनोनित किए गए)
7. डी०पी० खायतान ( वर्ष1948 में मृत्यु के बाद टी०टी० कृष्णमाचारी को मनोनित किया गया)।

🔷संविधान का निर्माण प्रक्रिया -

संबिधानके प्रारूप पर कुल114 दिन बहस हुई। संविधान के प्रारूप पर चर्चा के दौरान अनेक सुझाव और 2,473 संशोधन पेश किए गए ।सभा में प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव,प्रत्येक शब्द और कही गई बातों को रिकॉर्ड किया गया। इन्हे कांस्टीट्यूट असेंबली डिबेट्स (C.A.debates) नाम से 12 मोटे - मोटे खंडो में प्रकाशित किया गया।
26 नवंबर,1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी।



Shiving pal

मेरा नाम शिविंग पाल है मैं इस वेबसाइट पर रोजाना नई नई जानकारी उपलब्ध कराता हूं। मुझे लिखने का शौक है और मैं इस वेबसाइट पर रोजाना पोस्ट लिखता हूं।

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